महामारी अलर्ट-सुरक्षित (Alert -Surkshit ) हरियाणा के नियमों के तहत यमुनानगर के सभी दुकानदारों को मिली इस तरह बड़ी राहत क्या है पूरी रिपोर्ट ?
महामारी अलर्ट-सुरक्षित (Alert -Surkshit ) हरियाणा के नियमों के तहत यमुनानगर.
में दुकानदारों को मिली बड़ी राहत पहले दिन ही इसका असर देखने को मिला।
हालांकि लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं।
यह स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। आदेशों के तहत अब जन सुविधा के लिए सरकार की
ओर से सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है।
डीसी गिरीश अरोड़ा ने बताया कि धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं
और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित शारीरिक दूरी की पालना,
मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा। Also Read- यमुनानगर : आढ़ती ने किया किसान को आत्महत्या करने पे मजबूर ।
क्या है गाइडलाइन्स किस तरह मिली है राहत ?
यमुनानगर में Covid 19 के बढ़ते मामलों में काफी सुधार देखने को मिला है
इसके साथ ही सरकार की और से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नियो में कुछ बदलाव से व्यापारियों
और दुकानदारों को राहत मिली है कारपोरेट आफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है,
जिसमें कोविड गाइडलाइन की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित रहेगी
जबकि शादी कार्यक्रम में बारात की अनुमति नहीं होगी।
शादी कार्यक्रम अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी
रूप के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते।
वहीं यदि 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं।
गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ
खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक की रहेगी। Also Read- यमुनानगर : शिवपुरी B में तलवारों और सरियों से हुआ हमला !
क्या है नए नियम ?
दूध, फल, सब्जी, किरयाने की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे
जबकि नए नियमों के तहत दुकानें सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक खुल सकती हैं।
इसके अलावा कोविड के उचित व्यवहार की पालना करते हुए सुबह 10 बजे शाम आठ बजे तक माल भी खोले जा सकेंगे।
रेस्टोरेंट, बार, जो होटल अथवा माल में स्थित हैं,
सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है
और कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
होटल, रेस्टोरेंट फास्ट फूड से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। Also Read-यमुनानगर । मजाक में हुए झगड़े से कर्मचारी की हत्या !
नियमों के आदेश का पालन करना है जरूरी नहीं तो ?
डीसी के मुताबिक जिम भी 50 प्रतिशत लोगों की क्षमता के साथ सुबह छह से आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
यहां पर लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियत नियमित
रूप से सैनिटाइजेशन और अन्य कोरोना नियमों की पालना करनी होगी।
इसके अतिरिक्त स्पा पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी उत्पादन ईकाइयां,
स्थापना ईकाइयां व औद्योगिक ईकाइयां भी कार्य कर सकेंगी।
उन्हें कोरोना से बचाव के सभी नियमों की पालना करनी होगी।
उन्होंने बताया कि खेल परिसर और स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए ही खोली जाएंगी
परंतु खेल परिसरों व स्टेडियमों में दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दौरान विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिनकी अनुपालना यमुनानगर प्रशासन की ओर से करवाई जाएगी।
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